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16वें वित्त आयोग की राशि के लिए ICICI बैंक में खाते खोलने की तैयारी, जनपद पंचायत पाटन के सरपंच,सचिव संघ ने रखीं चार प्रमुख शर्तें

पाटन। जनपद पंचायत पाटन अंतर्गत 16वें वित्त आयोग मद के तहत खाता संचालन के संबंध में ICICI बैंक शाखा में खाता खोलने की प्रक्रिया को लेकर जनपद पंचायत सरपंच , सचिव संघ की ओर से आवश्यक शर्तें रखी गई हैं। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पाटन को पत्र जारी कर बैंक शाखा उपलब्ध नहीं होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था एवं सुविधाएं सुनिश्चित करने की बात कही गई है।

पत्र में कहा गया है कि ICICI बैंक शाखा पाटन में उपलब्ध नहीं होने के कारण निम्न शर्तों के अधीन खाता खोलने की सहमति दी गई है।

जनपद पंचायत ने सरपंच संघ ने रखीं ये प्रमुख शर्तें—

1. एक माह के भीतर जनपद पंचायत पाटन में पासबुक प्रिंटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

2. 22 सितंबर 2026 से पाटन में कियोस्क ग्राहक सेवा केंद्र के लिए दो कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। साथ ही सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव एवं ऑपरेटरों को ऑनलाइन भुगतान संबंधी आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

3. पाटन में तत्काल बैंक शाखा खोले जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायत से जुड़े वित्तीय कार्यों में सुविधा हो सके।

4. खाताधारक सरपंच एवं सचिवों का बीमा कराया जाए, ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके।

जनपद पंचायत पाटन द्वारा बैंकिंग सुविधाओं को ग्राम पंचायत स्तर तक सुगम बनाने तथा वित्तीय कार्यों के संचालन में पारदर्शिता एवं सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन शर्तों को महत्वपूर्ण बताया गया है।

मौके पर सरपंच संघ अध्यक्ष द्व विनय चंद्राकर, रूपेंद्र शुक्ला सचिव संघ अध्यक्ष प्रदीप चंद्राकर, रवि सिंगौर,रमाकांत साहू, श्रीमती चंद्रिका साहू,

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