बड़ी खबर : सूचना के अधिकार के तहत मांगी जानकारी के लिए 3 हजार रुपये शुल्क, पाहंदा(अ) का है मामला

पाटन। जनपद पंचायत पाटन अंतर्गत ग्राम पंचायत पाहंदा (अ) में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी के लिए आवेदक से 3 हजार रुपये शुल्क जमा करने को कहा गया है। ग्राम निवासी कमलेश सिंह ठाकुर द्वारा 20 फरवरी 2026 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक ग्राम पंचायत की आय-व्यय से संबंधित जानकारी मांगी गई थी।


आवेदन में ग्राम पंचायत को प्राप्त कुल आय का विवरण, किए गए खर्च का मदवार ब्यौरा, संबंधित कार्यों के बिल, वाउचर, कोटेशन तथा उक्त अवधि की कैश बुक की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया था।
इस संबंध में ग्राम पंचायत पाहंदा (अ) के जन सूचना अधिकारी एवं सचिव द्वारा जारी सूचना पत्र में बताया गया है कि मांगी गई जानकारी की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने के लिए 3000 रुपये शुल्क जमा करना होगा। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि प्रतिलिपि शुल्क इससे अधिक होता है तो अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी तथा कम होने की स्थिति में शेष राशि वापस कर दी जाएगी।
सूचना पत्र में आवेदक को निर्देशित किया गया है कि वह 11 मार्च 2026 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर जानकारी प्राप्त कर सकता है।
वर्जन : सुचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगा हूं जिसके लिए तीन हजार रुपए शुल्क लिया गया है लेकीन कितने प्रति, प्रतिलिपि में जानकारी देगा मुझे नही बताया गया है। आवेदन कर्ता कमलेश सिंह ठाकुर








