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आवास प्लस 2.0 ,दुर्ग जिले की सभी 300 ग्राम पंचायतों में 24 जून को होगी ग्राम सभा आयोजित, पात्र हितग्राहियों के नामों का होगा सत्यापन

दुर्ग, 18 जून 2026/ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत छूटे हुए पात्र परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किए जा रहे ’आवास प्लस 2.0’ अभियान के तहत आगामी 24 जून को जिले की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन ग्राम सभाओं का मुख्य उद्देश्य आवास प्लस 2.0 की प्रारंभिक पात्रता सूची का वाचन करना, अपात्रों हितग्राही के नाम को सूची से हटाना की अनुशंसा ग्राम सभा द्वारा करना।

पारदर्शिता के लिए ग्राम सभा में होगा सूची का वाचन

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शासन के निर्देशानुसार, आवास प्लस 2.0 के अंतर्गत तैयार की गई नई सर्वे सूची को पूरी तरह त्रुटिहीन और पारदर्शी बनाने के लिए 24 जून को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाएगा। ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीणों के समक्ष सूची का वाचन होने से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि कोई भी अमीर या अपात्र व्यक्ति इस कल्याणकारी योजना का गलत लाभ न उठा सके। इसके साथ ही, यदि सूची में कोई ऐसा परिवार शामिल है जो तय मानकों को पूरा नहीं करता, तो ग्रामीणों की सहमति और साक्ष्यों के आधार पर उसका नाम सूची से पृथक करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा।

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पात्रता और अपात्रता के मानकों पर होगी गहन चर्चा

इस विशेष ग्राम सभा में आवास प्लस 2.0 के तहत निर्धारित पात्रता एवं अपात्रता के मानकों के बारे में ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी दी जाएगी। उदाहरण के लिए जिन परिवारों के पास चौपहिया वाहन, कृषि उपकरण (जैसे ट्रैक्टर), 50,000 रुपये से अधिक की क्रेडिट लिमिट वाला किसान क्रेडिट कार्ड है, या परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में है अथवा आयकर दाता है, वे इस योजना के लिए अपात्र माने जाएंगे। ग्राम सभा में इन सभी बिंदुओं पर खुली चर्चा कर अंतिम पात्र सूची को मंजूरी दी जाएगी।

शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने की अपील

जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, सरपंचों और सचिवों को निर्देशित किया गया है कि वे 24 जून को होने वाली इस बैठक का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। कोटवारों के माध्यम से गांव-गांव में सूचना पहुंचा दी जाए ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण, विशेषकर गरीब, भूमिहीन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग इस ग्राम सभा में अनिवार्य रूप से उपस्थित हो सकें। आवास प्लस 2.0 ग्रामीण विकास की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।

शिकायत और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर

यदि किसी ग्रामीण को प्रारंभिक सूची में शामिल नामों पर कोई आपत्ति है, तो वे सीधे ग्राम सभा के दौरान अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का मौके पर तथा जनपद स्तर से निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। ग्राम सभा से अनुमोदित होने के बाद ही अंतिम सूची को स्वीकृति के लिए जिला स्तर पर भेजा जाएगा। प्रशासन ने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नियत तिथि पर ग्राम पंचायतों में उपस्थित रहकर पूरी कार्यवाही की निगरानी करें।

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