ग्राम पंचायत क्षेत्र में संचालित स्कूलों से संपत्ति कर की जानकारी अनिवार्य, जानकारी देने से बच रहा केंट स्कूल

पाटन । विकास खंड पाटन अंतर्गत ग्राम पंचायत झीट ने पंचायत क्षेत्र में संचालित निजी स्कूलों से संपत्ति कर से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में पंचायत कार्यालय द्वारा केंट स्कूल संचालक को पत्र जारी कर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है।


पंचायत द्वारा जारी सूचना के अनुसार, पंचायत अधिनियम 1993 की धारा 77 के अंतर्गत ग्राम पंचायत को संपत्ति कर आरोपित करने का अधिकार प्राप्त है। इसके तहत स्कूल भवनों पर संपत्ति कर निर्धारण हेतु स्कूल संचालकों से स्व-घोषणा पत्र मांगा गया है।
स्व-घोषणा पत्र में भवन के निर्माण वर्ष, निर्मित भवन का वर्तमान बाजार मूल्य तथा भूमि (खाली भूखंड) का बाजार मूल्य दर्शाना अनिवार्य होगा। इसके आधार पर ही संबंधित स्कूल पर संपत्ति कर निर्धारित किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, स्कूल की स्थापना के समय ग्राम पंचायत से प्राप्त एनओसी (NOC) की छायाप्रति भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायत कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयावधि में जानकारी उपलब्ध न कराने की स्थिति में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
पंचायत प्रशासन ने सभी संबंधित स्कूल संचालकों से समय पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर सहयोग करने की अपील की है।
वर्जन : ग्राम पंचायत सरपंच सचिव ने कहा कि 19 दिसंबर 2025 को एक लेटर जारी कर स्कूल संचालक से जानकारी मांगी गई है जिसे केंट स्कूल संचालक के द्वारा अभी तक जानकारी नहीं दी गई है उल्टा सूचना के अधिकार लगाकर कर हम से ही जानकारी मांगी है की किस आधार पर संपत्ति कर की राशि देय होगा। जिसका जवाब दिया गया है।
सचिव यशवंत वर्मा,सरपंच राजू साहू
वर्जन: ग्राम पंचायत झीट से स्कूल को संपत्ति कर की जानकारी मांगी गई है,सब लोग दे रहे हैं तो हमे देने में कोई दिक्कत नही ,लेकिन किस आधार में ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति कर लिया जा रहा है जिसका जानकारी पंचायत हमे नहीं दे रही है।और गोल गोल जवाब दे रही है।
प्राचार्य,कार्यलय केंट स्कूल झीट








