सांसद विजय बघेल का निर्देश, मुआवज़ा गाइडलाइन का पालन करें जिला कलेक्टर/किसान नेता ढालेश साहू
उतई : ग्राम माचान्दुर सहित 19 गांवों के किसानों को 400 के.वी. ट्रांसमिशन लाइन विस्तार कार्य में कम मुआवज़ा दिए जाने की शिकायत पर सांसद विजय बघेल ने जिला कलेक्टर दुर्ग को पत्र लिखकर शासन गाइडलाइन का तत्काल पालन करने के निर्देश दिए हैं।
सांसद ने अपने पत्र में स्पष्ट कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश क्रमांक GENS-18/1/2025-revenue/7-1, दिनांक 10 मार्च 2025 के अनुसार टावर बेस हेतु भूमि मूल्य का 200 प्रतिशत तथा राइट ऑफ वे कॉरिडोर हेतु 30 प्रतिशत मुआवज़ा दिया जाना चाहिए।



मगर मौके पर किसानों को टावर बेस का केवल 80 प्रतिशत और राइट ऑफ वे का मात्र 15 प्रतिशत मुआवज़ा दिया जा रहा है, जो शासन के आदेश का उल्लंघन है। सांसद विजय बघेल ने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन को इस पर गंभीरता से जांच कर किसानों को उनके अधिकार का लाभ दिलाना होगा।
ढालेश साहू (जनपद सदस्य, दुर्ग) ने भी किसानों की ओर से समर्थन जताते हुए कहा कि – “किसानों को आधा-अधूरा मुआवज़ा देना सीधा अन्याय है। यदि शासन ने स्वयं गाइडलाइन जारी की है तो प्रशासन को उसका पालन करना ही होगा। हम किसानों के हक के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेंगे।”
किसानों ने सांसद व जनपद सदस्य के इस ठोस हस्तक्षेप का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि अब उन्हें शासन की गाइडलाइन अनुसार न्याय मिलेगा। *अब देखना होगा कि जिला प्रशासन, सांसद विजय बघेल के निर्देशों का कितना पालन करता है।



