अमलेश्वरकुम्हारीखेती किसानी के गोठचरौदाछत्तीसगढ़जामगांव आरदुर्ग भिलाईदेश दुनियाधमतरीपाटनबालोदबिलासपुरभिलाई 3राजनांदगांवरानीतराईरायपुरसेलूद

इस वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत ,कल 13 दिसंबर को आयोजित होगा

दुर्ग, 12 दिसंबर 2025/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में वर्ष 2025 का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर 2025 को आयोजित किया जा रहा है। लोक अदालत एक ऐसा मंच है, जहां न्यायालयों में सौहार्दपूर्ण तरीके से समझौता किया जाता है। वर्षों का विवाद मिनटों में सुलझ जाता है। लोक अदालत में पक्षकारों का स्वागत है। इसी संदेश के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा इस वर्ष के अंतिम लोक अदालत का आयोजन आज किया जा रहा है।

लोक अदालत में ना कोई जीतता है, ना कोई पक्ष हारता है, बल्कि दोनों पक्षों की जीत होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा व्यापक रूप से प्रचार प्रसार शिविर एवं डोर टू डोर कैपेनिंग की गयी है, जिसमें लोक अदालत से संबंधित पाम्पलेट्स वितरित किया गया है, साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के यू-ट्यूब चैनल, फेसबुक पेज तथा इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से भी जनसामान्य को जागरूक किया गया है। निःशुल्क विधिक जानकारी के लिये आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के यू-ट्यूब चौनल, फेसबुक पेज तथा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा लोक अदालत में आने वाले पक्षकारों के लिये न्यायालय परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था जिला अस्पताल के समन्वय से किया गया है। इसके अतिरिक्त जरूरतमंदों की निःशुल्क सेवा हेतु रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है, जिसमें प्रत्येक नागरिक हिस्सा ले सकता है तथा रक्तदान कर निःशुल्क रक्तदान सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित कर सकता है।

Advertisement
Advertisement 1 Advertisement 2 Advertisement 3 Advertisement 4 Advertisement 5 Advertisement 6 Advertisement 7

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग का जनसामान्य से यह अपील है कि नेशनल लोक अदालत में सक्रिय सहभागिता लेकर उसका लाभ प्राप्त करें, जिससे नेशनल लोक अदालत के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके तथा नेशनल लोक अदालत को अधिक से अधिक सफल बनाया जा सके। लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, दीवानी मामले, चेक बाउंस के मामले, धन वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना दावा तथा ट्रैफिक चालान का निराकरण किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे मामले जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए हैं, प्री-लिटिगेशन के माध्यम से निराकरण किए जायेंगे- जैसे बैंक वसूली, विद्युत बकाया, जल एवं संपत्ति कर बकाया, टेलीफोन बिल इत्यादि। नेशनल लोक अदालत हेतु जिला न्यायालय के साथ ही व्यवहार न्यायालय पाटन, भिलाई-3 तथा धमधा में भी खण्डपीठ का गठन किया गया है।

Advertisement
Advertisement 1 Advertisement 2 Advertisement 2 Advertisement 3 Advertisement 4 Advertisement 5 Advertisement 6 Advertisement 7 Advertisement 8 Advertisement 9 Advertisement 10 Advertisement 11 Advertisement 12

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!